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JEEVIKA CBO सामुदायिक खरीद

Praveen Pathak

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JEEVIKA CBO सामुदायिक खरीद

15 просмотров · 9 дней назад
Praveen Pathak
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संस्थाओं (SHG, VO, CLF) में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के मुख्य नियम निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं: 1. प्रोक्योरमेंट (खरीदारी) के सिद्धांत एवं प्रक्रिया समिति का गठन एवं सामूहिक निर्णय: खरीदारी के लिए 3 से 5 सदस्यों की **प्रोक्योरमेंट समिति का गठन अनिवार्य है। खरीदारी से जुड़े सभी निर्णय संगठन की बैठक में चर्चा के बाद कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित होने चाहिए। *सीमित एवं निविदा खरीदारी नियम*: *सामग्री (Goods)*: ₹5,000 तक की सामग्री की सीधी खरीद बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर की जा सकती है। ₹5,000 से अधिक की खरीद के लिए कम से कम 3 सीलबंद कोटेशन या निविदा (Tender) प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। *कार्य (Works)*: ₹40,000 तक का कार्य लाभार्थी समिति के अनुमोदन पर किया जा सकता है, जबकि ₹40,000 से अधिक के कार्य के लिए 3 सीलबंद कोटेशन या निविदा प्रक्रिया आवश्यक है। *सेवाएँ (Services)*: ₹25,000 से अधिक की सेवाओं के लिए विज्ञापन जारी कर निविदा प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। *मानक मूल्य सूची (Rate Bank)*: ग्राम संगठन एवं संकुल स्तर पर वस्तुओं व सेवाओं की एक मानक मूल्य सूची (रेट बैंक) तैयार की जाती है, जिसे कम से कम प्रत्येक 6 महीने में अपडेट करना अनिवार्य है। 2. नकद लेन-देन पर प्रतिबंध एवं भुगतान नियम *चेक द्वारा भुगतान*: आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को भुगतान मुख्य रूप से चेक या बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। *नकद लेन-देन पर रोक*: ₹5,000 से अधिक के सभी व्यय का अनिवार्य सत्यापन (vouching) किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्थाओं के स्तर पर नकद लेन-देन (Cash Transaction) न हो। 3. अभिलेखों एवं दस्तावेजों का संधारण *दस्तावेज़ों का रख-रखाव*: प्रोक्योरमेंट रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, कोटेशन, तुलनात्मक दर पत्रक, बिल, वाउचर और पावती रसीद का सही ढंग से संधारण किया जाता है। पारदर्शिता व सूचना का प्रदर्शन: खरीदारी की विधि और निर्णय को 7 दिनों के भीतर **नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। 4. आंतरिक नियंत्रण, समीक्षा एवं ऑडिट *त्रैमासिक आंतरिक ऑडिट*: संकुल स्तरीय संघों (CLF) का ब्लॉक लेखापालों/कार्यालय सहायकों द्वारा त्रैमासिक (Quarterly) आंतरिक ऑडिट किया जाता है। *नियमित निरीक्षण व वाउचिंग*: CLF का माह में कम से कम एक बार दौरा कर ₹10,000 से अधिक के इनफ्लो/आउटफ्लो की वाउचिंग की जाती है। इसी प्रकार, ग्राम संगठनों (VO) में ₹5,000 से अधिक के आउटफ्लो की वाउचिंग की जाती है। *स्तरीय समीक्षा*: प्रखंड एवं जिला स्तर के प्रतिनिधियों द्वारा क्रय की गई सामग्री, पशुओं और लेखा पुस्तकों का नियमित निरीक्षण व सत्यापन किया जाता है। 5. वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliances) पंजीकृत संस्थाओं के लिए GST, TDS, ITR और अन्य रिटर्न का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माहवार कैलेंडर बनाकर कार्य किया जाता है। 6. जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता सभी पदाधिकारी एवं समिति सदस्य वित्तीय फैसलों के लिए पूर्णतः जवाबदेह होते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले सदस्यों को संस्था की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करने का स्पष्ट नियम है।