Bihar OBC NCL Certificate New Notice | BC-EBC NCL Certificate बदलाव | OBC NCL Form XI ,VIII & XVIIIB
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Bihar OBC NCL Certificate New Notice | BC-EBC NCL Certificate बदलाव | OBC NCL Form XI ,VIII & XVIIIB
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💥About Video: Bihar OBC NCL Certificate New Notice | BC-EBC NCL Certificate बदलाव | OBC NCL Form XI ,VIII & XVIIIB
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🚨 बिहार के OBC/EBC छात्रों के लिए NCL Certificate को लेकर बेहद महत्वपूर्ण अपडेट! अगर आप BPSC, BSSC, SSC, Railway, Bihar Police या किसी अन्य सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और Non Creamy Layer (NCL) Certificate बनवाने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस वीडियो में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित दिशा-निर्देशों के आधार पर NCL Certificate से जुड़े 5 महत्वपूर्ण नियम और बदलाव आसान भाषा में समझाए गए हैं।
⏱️ वीडियो में क्या मिलेगा:
🔹 00:00 – NCL Certificate से जुड़ा बड़ा अपडेट
🔹 01:10 – क्या पहले जाति, आवास और आय प्रमाण-पत्र जरूरी है?
🔹 02:40 – NCL Certificate में जाति और आवास की जानकारी
🔹 04:10 – माता-पिता की आय और कृषि आय से जुड़ा महत्वपूर्ण नियम
🔹 05:50 – NCL Certificate बार-बार बनवाने को लेकर प्रावधान
🔹 07:20 – छात्रों को आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
🔹 08:30 – OBC/EBC अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निष्कर्ष
🎯 यह जानकारी BPSC, BSSC, SSC, Railway, Bihar Government Jobs, Competitive Exams और सरकारी भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है।
⚠️ किसी विशेष भर्ती में NCL Certificate की अंतिम वैधता और आवश्यक शर्तों के लिए संबंधित Official Notification जरूर देखें।
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1️⃣ सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात
विभागीय परिपत्र संख्या 11490, दिनांक 16 अगस्त 2012 के कंडिका-5 में स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जाति, आवास और आय प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी होते हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है—
👉 NCL Certificate बनवाने के लिए पहले से जाति, आवास और आय प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं है।
यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप ये तीनों प्रमाण-पत्र बनवाएं और उसके बाद ही NCL Certificate के लिए आवेदन करें।
सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।
2️⃣ NCL Certificate में जाति और आवास की जानकारी
अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है।
विभागीय परिपत्र संख्या 11490 दिनांक 16.08.2012 की कंडिका-6 के अनुसार—
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र में आवास और उम्मीदवार की जाति का उल्लेख रहता है।
इसलिए यदि परिस्थितियां उपयुक्त हों, तो क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र को जाति एवं आवास प्रमाण-पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।
3️⃣ आय की गणना को लेकर क्या निर्देश है?
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर — आय की गणना।
कंडिका-7 में कहा गया है कि NCL Certificate जारी करते समय आवेदक के माता/पिता के वेतन से होने वाली आय और कृषि से होने वाली आय को जोड़कर वार्षिक आय निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
अर्थात NCL की प्रक्रिया में आय का निर्धारण करते समय केंद्र सरकार के संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है।
इसका मतलब यह है कि केवल कोई सामान्य आय जोड़कर NCL तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लागू सरकारी नियमों के अनुसार ही गणना होनी चाहिए।
4️⃣ बार-बार NCL Certificate बनवाने की जरूरत?
अब इस पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है।
विभागीय परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के माध्यम से बताया गया कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र बार-बार जारी नहीं किए जाएंगे।
इसके लिए आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं शपथ-पत्र (Form-XVIII-B) देने की व्यवस्था बताई गई है।
यदि पहले जारी किए गए प्रमाण-पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर से संबंधित बदलाव नहीं हुआ है, तो उस शपथ-पत्र के आधार पर पहले से जारी NCL Certificate को वैध माना जा सकता है।
5️⃣ 2021 के परिपत्र में भी इसका उल्लेख
इस पत्र में विभागीय परिपत्र संख्या 14011, दिनांक 25.11.2021 का भी उल्लेख किया गया है।
इसमें भी 16.08.2012 के परिपत्र की कंडिका-5 और 7 में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NCL Certificate जारी करने में पुराने दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
6️⃣ विभाग ने किस बात पर नाराजगी जताई?
विभाग को कुछ स्रोतों से जानकारी मिल रही थी कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा है।
इसी वजह से सभी संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि—
👉 विभागीय परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
ताकि आवेदकों को NCL Certificate प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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