सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
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सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
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दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज स्कूल), अंबिकापुर के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर के तत्वावधान में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराधों से बचाव तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में माननीय वक्तागणों के रूप में मान. श्री शक्ति सिंह राजपूत (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर), मान. श्री कमलेश जगदल्ला (प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर), माननीया लीनम बनसोडे (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर) एवं मान. कु. रिचा रिनी तिग्गा (तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अंबिकापुर) उपस्थित रहे।
माननीय न्यायाधीशगणों ने सब-थीम 'मेरा बचपन मेरा अधिकार' एवं 'कानून जानो बचपन बचाओ' के अंतर्गत विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, निषिद्ध आचरण एवं उसके कानूनी परिणामों, तथा 'नालसा (NALSA) बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2024' के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही छात्रों को नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और एन.सी.पी.सी.आर. (NCPCR) पॉक्सो ई-बॉक्स के उपयोग के संबंध में जागरूक करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम की अन्य सब-थीम के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं:
सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन (पुलिस विभाग): पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर हैरेसमेंट से बचाव तथा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 व अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बताई।
बोलो, बताओ, बचाओ (महिला एवं बाल विकास विभाग): विभागीय अधिकारियों ने आयु आधारित बॉडी सेफ्टी सेशन के तहत सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श (Good Touch - Bad Touch), भरोसेमंद वयस्कों (Trusted Adults) की पहचान करने, तथा महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के महत्व से विद्यार्थियों को अवगत कराया।
बाल विवाह न बाल शोषण एवं जागरूक बचपन, सशक्त भारत (शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग): इसके अंतर्गत बाल विवाह तथा बाल शोषण के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई और जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन एवं क्विज जैसी गतिविधियों के माध्यम से विधिक सहायता और बाल अधिकारों का संदेश दिया गया।
इस दौरान पीएलवी (PLV) आकाश साहू एवं पंकज कुमार मिश्रा ने भी विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सभी वक्ताओं की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ प्राप्त कीं। इस अवसर पर विद्यालय के उप-प्राचार्य (वाइस प्रिंसिपल) श्री शैलेंद्र सेंगर एवं वरिष्ठ शिक्षक श्री तजिंदर पाल अरोरा ने मुख्य अतिथियों व वक्ताओं का स्वागत एवं सम्मान किया तथा उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और न्याय के प्रति जागरूकता के प्रेरणादायक संदेश के साथ हुआ— "प्रत्येक बच्चे को न्याय का अधिकार है, केवल उसके आश्वासन का नहीं।"