जंगल में बहुत सारा कोबरा रिलीज करते समय खतरनाक मंजर🐍🐍#youtubevideos
Haribansh haushlawale
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जंगल में बहुत सारा कोबरा रिलीज करते समय खतरनाक मंजर🐍🐍#youtubevideos
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Haribansh haushlawale
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.दोस्तों मेरे भारत देश में हर साल सांपों के काटने से लगभग 50/60 हजार लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है ! जिनमें से 97% मौते ग्रामीण क्षेत्रों में होती है! जिसके प्रमुख जिम्मेदार भारत में फैले अंधविश्वास तंत्र मंत्र जड़ी बूटी एवं झाड़ फूंक है! दोस्तों मैं हरिवंश हौसलावाले अपनी छोटी सी टीम के साथ गांव समाज जन जन को जागरूक करने हेतु प्रयासरत हूं! मेरा उद्देश्य सांपों से इंसान को और इंसान से सांपों को बचाने का है! मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता एक संदेश के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं! जिसमें आपके प्यार आशीर्वाद की कामना करता हूं! किसी त्रुटि पर क्षमा प्रार्थी हु
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
: वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियमों
को डस अधिनियम द्वारा पारित किया। यह अधिनियम वन्य पशुओं,
पक्षियों एवं पौधों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम
9 सितम्बर 1972 में लागू किया गया तथा यह आन्ध्रप्रदेश, बिहार,
पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,
मध्यप्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल पर लागू किया गया। वन्य जीव सुरक्षा
अधिनियम 1972 को सितम्बर 1978 में राज्यों ेंलागू किया गया।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य
वन्य जीवों व पक्षियों के शिकार का नियमन व नियंत्रण करना।
राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य व उपवनों की स्थापना करना।
राज्यों को सलाह देने के लिए वन्य जीव सलाहकार मण्डल का गठन
करना।
वन्य जीवों के अर्जन, आधिपत्य व हस्तांतरण संबंधी व उनकी खाल
से संबंधित वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण करना।
वन्य जीवों के चमड़े से निर्मित वस्तुओं से संबंधित व्यापार पर नियंत्रण
करना।
अधिनियम का उल्लंघन या इसके विरुद्ध कार्य करने पर दण्ड का
प्रावधान करना।वन्य जीवों के शिकार पर रोक व प्रतिबन्ध लगाना।
विशिष्ट वनस्पतियों का संरक्षण करना।
चिड़ियाघर के कर्मचारियों व अधिकारियों को चिड़ियाघर पर नियंत्रण
व बंदी प्रजनन पर नियंत्रण करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान
करना।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 : सजा
इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति को 6 माह से 7
वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये से 5000 रूपये का आर्थिक दण्ड
या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिणाम
इस अधिनियम के कारण ही भारत में अनेक राष्ट्रीय उद्यान व वन्य
जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, इसके परिणामस्वरूप
विलुप्ति के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों के विलुप्त होने पर रोक लगी
है तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ है तथा यह पर्यावरण के असंतुलन कोन करते हुए सांप की जान बचाया । यह वीडियो इंसानों को सांपों
के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया है । इस वीडियो के
माध्यम से यह बताया गया कि यदि हम सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं
तो वह हमें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे । अतः आप लोगों से मेरा
विनम्र अनुरोध है कि आपको जहां कहीं भी किसी भी तरह का सरप
दिखाई दे कृपया आप उसे मारे नहीं । अपने निकटतम सर्प मित्र से
संपर्क करके उन्हें सुरक्षित जंगल में छुड़वाने का क्ट करें । धन्यवाद
। यदि वीडियो जानकारी पूरे लगे तो कृपया चैनल को सब्सक़राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे
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