Housing Society New Rules 2026: 21% ब्याज अब नहीं? कमेटी कितना खर्च कर सकती है | Maharashtra
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Housing Society New Rules 2026: 21% ब्याज अब नहीं? कमेटी कितना खर्च कर सकती है | Maharashtra
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सोसायटी वालों के लिए बड़ी खबर! Maintenance Interest 21% से 12% | New Rules 2026
महाराष्ट्र की Housing Society में रहने वालों के लिए 2026 के संशोधित नियमों से जुड़ी यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।
अगर आपकी सोसायटी में Maintenance देर से भरने पर अभी भी 21% ब्याज लिया जा रहा है, या Managing Committee बिल्डिंग की मरम्मत और दूसरे कामों पर बड़ी रकम खर्च कर रही है, तो यह वीडियो जरूर देखिए।
इस वीडियो में आसान भाषा में समझिए:
• Maintenance बकाया पर ब्याज की नई सीमा क्या है?
• 21% और 12% ब्याज में कितना फर्क पड़ेगा?
• ₹1 लाख बकाया होने पर आपकी जेब पर क्या असर होगा?
• Housing Society Committee कितनी रकम खर्च कर सकती है?
• General Body Meeting की मंजूरी कब जरूरी होती है?
• पुराने नियम और 2026 के संशोधित नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
• Model Bye-Laws और Government Rules में क्या अंतर है?
⚠️ महत्वपूर्ण: 2026 के संशोधित नियम और Draft Model Bye-Laws को एक ही चीज न समझें। Draft Bye-Laws जब तक विधिवत लागू नहीं होते, उन्हें अंतिम कानून नहीं माना जाना चाहिए।
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