27% OBC आरक्षण असंवैधानिक घोषित | अब 14% कोटा लागू | 87%-13% फॉर्मूला खत्म? | High Court Judgment
Yogendra Rathod
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27% OBC आरक्षण असंवैधानिक घोषित | अब 14% कोटा लागू | 87%-13% फॉर्मूला खत्म? | High Court Judgment
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Yogendra Rathod
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Jabalpur Bench) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में 27% OBC आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50% की संवैधानिक सीमा को पार नहीं कर सकता और राज्य में ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण ही मिलेगा।
📌 इस वीडियो में जानिए फैसले के मुख्य बिंदु:
1. 27% OBC आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 क्यों रद्द हुआ?
2. 29 सितंबर 2022 से पहले की नियुक्तियों पर कोर्ट का क्या आदेश है?
3. MPPSC और ESB की 13% होल्ड सीटों पर अनारक्षित (General) वर्ग को 3 महीने में नियुक्ति का निर्देश।
4. संविधान के अनुच्छेद 14, 16(4), 335 और इंद्रा साहनी जजमेंट का पूरा विश्लेषण।
⏱️ टाइमस्टैम्प्स (Video Chapters):
00:00 - मुख्य बिंदु और ब्रेकिंग अपडेट
01:30 - मामले की पृष्ठभूमि (WP 5901/2019)
03:45 - हाई कोर्ट का विश्लेषण: 50% सीलिंग और NCBC परामर्श
06:20 - 87%-13% फॉर्मूले का क्या होगा?
08:50 - 13% होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति का आदेश
11:15 - निष्कर्ष और भविष्य का प्रभाव
⚖️ केस विवरण:
केस: WP No. 5901 of 2019 (Ashita Dubey & Ors. Vs. State of M.P.)
पीठ: Hon'ble Justice Anand Pathak & Hon'ble Justice Vinay Saraf
तारीख: 09 अक्टूबर 2026
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डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल कानूनी और शैक्षणिक जानकारी एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है।