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Spotlight: क्या चुनाव आयोग ने SIR करवाने से पहले पूरी की थीं ये ज़रूरी शर्तें?

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Spotlight: क्या चुनाव आयोग ने SIR करवाने से पहले पूरी की थीं ये ज़रूरी शर्तें?

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2025 में बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी SIR धीरे-धीरे कई राज्यों तक पहुंच गया. इस प्रक्रिया में कई वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटे, तो कुछ ऐसे भी थे जो वैध मतदाता होने के बावजूद वोट नहीं डाल सके. लेकिन SIR को लेकर सवाल सिर्फ़ वोटरों के नाम कटने तक सीमित नहीं हैं. आख़िर चुनाव आयोग ने देशभर में SIR कराने का फ़ैसला क्यों लिया? क्या इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले सभी ज़रूरी नियमों का पालन किया गया? और क्या चुनाव आयोग के भीतर भी इसे लेकर असहमति थी? हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के तीन में से दो आयुक्तों ने असहमति जताई थी. इसके बाद विपक्षी दलों और व्यंग्य के ज़रिए अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग करते हुए प्रदर्शन किए. तो SIR की पूरी प्रक्रिया क्या है? चुनाव आयोग को इसे कराने की ताक़त कहां से मिलती है? और इस प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं? बीबीसी की सर्वप्रिया सांगवान इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब समझा रही हैं. वीडियो एडिटिंग: वर्षा चौधरी और आशीष जैन BBC World Service के नए ऐप को डाउनलोड करें. BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट... सब एक जगह. https://bbcwsuniversal.onelink.me/s6o... (कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.) बीबीसी हिंदी से आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं- फ़ेसबुक-   / bbcnewshindi   ट्विटर-   / bbchindi   इंस्टाग्राम-   / bbchindi   व्हाट्सऐप- https://www.whatsapp.com/channel/0029...