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बौद्ध वारसा संवर्धनाच्या मागण्यांसाठी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचा पुण्यात मोर्चा 22 सप्टेंबर ला

Avani News Express

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बौद्ध वारसा संवर्धनाच्या मागण्यांसाठी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचा पुण्यात मोर्चा 22 सप्टेंबर ला

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#BuddhistInternationalNetwork#विरासतबचाओआंदोलन#बौद्धविरासत#BuddhistHeritage#दीक्षाभूमी#बोधगया#महाबोधीमहाविहार#बौद्धवारसा#पुणेरॅली#PuneRally#BuddhistMovement#बौद्धआंदोलन#अडमस्तूप#पवनीस्तूप#InternationalBuddhistUniversity#PaliUniversity#Nagpur#Pune#BuddhistHeritageProtection बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कके अंतर्गत पैदल रॅली प्रदर्शन होनेवाली है ! यह दैनिक पेपर मे बातमी देनेके संदर्भमे भारत देश मे बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी विरासत बचाओ आंदोलन पांच चरणमे हो रहा है ! पहला चरण - दिनांक 17 अगस्त 2026 जिल्हाधिकारिओं के माध्यम से राष्ट्रपती, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है ! दुसरा चरण - दिनांक 20 अगस्त 2026 को जिल्हाधिकारी कार्यालयपर धरना प्रदर्शन हुआ है ! तिसरा चरण - दिनांक 22 सप्टेंबर 2026 को जिला मुख्यालयोंपर पैदल रॅली प्रदर्शन होनेवाली है ! उसके बाद चौथा चरण - दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय स्तर की सभा नागपूर में होगी ! ▪️BIN आंदोलन के मुद्दे :- 1) दिक्षा भूमी के सर्वांगीण विकास के लिए माता कचहरी की 16.5 एकड जमीन तथा कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूट की 3.5 एकड जमीन हस्तांतरित करने के लिय ! 2) बौद्ध गया टेम्पल एकड 1949 को रद्द करने के लिए ! 3) नागपूर मे अंतराष्ट्रीय बौद्ध एवं पाली विश्वविदयालय की स्थापना किया जाये ! 4) नागपूर के अडम स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में 5) भंडारा जिले के पवनी स्तूप को भारतीय पूरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया है तथा संविधान मे नागरिकों को मैलिक अधिकार दिए गए है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है ! किंतु बौध्दो के धार्मिक स्थल महाबोधी महाविहार पर बौद्ध गया टेम्पल एकड 1949 ( BTMC act 1949 ) बनाकर ब्राह्मणो का कब्जा करा दिया गया है ! जबकी बोधगया टेंपल एकड 1949 संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 13 के तहत असंवैधानिक है ! संविधान का आर्टिकल 13 कहता है की 26 जनवरी 1950 के पूर्व सभी कानून रद्द किये जाते है ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते है अथवा मौलिक अधिकारों को न्यून करते है उसे शून्य घोषित किया जाता है फिर भी असंवैधानिक बोधगया टेंपल एकड 1949 लागू है अंत:इस असंवैधानिक कानून को रद्द किया भारत देश के बौद्ध विरासतों को संरक्षित व सुरक्षित करने का कार्य यदि नही किया जाता तो उग्र आंदोलन के लिए हमें विवश होना पडेगा ! रॅलीका मार्ग होगा - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतला कॅम्प पुणे से लाल देउल मार्गसे पुणे जिल्हाधिकारी ऑफिस पुणे यंहा पर रॅली खत्म होगी !